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आरबीआई ने इटावा के नगर सहकारी बैंक पर लगाईं पाबंदियां, सिर्फ 10 हजार निकासी की छूट

Source : business.khaskhabar.com | May 19, 2026 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 rbi imposes restrictions on nagar sahakari bank in etawah withdrawal limit capped at ₹10000 814671नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित नगर सहकारी बैंक लिमिटेड पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। केंद्रीय बैंक ने सोमवार को जारी निर्देश में कहा कि अब यह बैंक आरबीआई की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई नया ऋण नहीं देगा, पुराने ऋणों का नवीनीकरण नहीं करेगा और न ही कोई नया निवेश कर सकेगा।
 
आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंक अब किसी भी प्रकार की देनदारी नहीं ले सकेगा, जिसमें फंड उधार लेना और नए डिपॉजिट स्वीकार करना भी शामिल है। इसके अलावा बैंक अपनी संपत्तियों या परिसंपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण या निपटान भी नहीं कर सकेगा, सिवाय आरबीआई द्वारा 15 मई 2026 को जारी निर्देशों में दी गई अनुमति के अनुसार।
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक की मौजूदा तरलता स्थिति को देखते हुए खाताधारकों को उनके बचत, चालू या अन्य खातों से अधिकतम 10,000 रुपये तक निकालने की अनुमति दी गई है। हालांकि, बैंक निर्धारित शर्तों के तहत जमा राशि के बदले ऋण समायोजित कर सकेगा।
बैंक को कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल जैसी आवश्यक सेवाओं पर खर्च करने की अनुमति दी गई है।
आरबीआई के अनुसार, बैंक में हाल के घटनाक्रमों और निगरानी संबंधी गंभीर चिंताओं को देखते हुए जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने हाल के समय में बैंक के बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैंकिंग संचालन में सुधार को लेकर लगातार संवाद किया था, लेकिन बैंक की ओर से ठोस सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि पात्र जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा राशि मिल सकेगी। इसके लिए जमाकर्ताओं को अपनी सहमति देनी होगी और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बैंक के ग्राहकों को अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से संपर्क करने को कहा गया है। आरबीआई के ये निर्देश 18 मई को कारोबार बंद होने के बाद से अगले छह महीनों तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि, स्थिति की समीक्षा के बाद इनमें बदलाव किया जा सकता है।
इसी बीच आरबीआई ने बिहार के औरंगाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पर ‘क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग’ से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
--आईएएनएस
 

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