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अपालो टायर पर ठोका 1.03 करोड रूपये का जुर्माना

Source : business.khaskhabar.com | July 10, 2014 | businesskhaskhabar.com Automobile News Rss Feeds
 Sebi imposes Rs1 crore fine on Apollo Tyres for non complianceमुंबई। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने टायर बनाने वाली प्रमुख कंपनी अपोलो टायर्स लिमिटेड पर शेयर पुन: खरीद के एक मामले में एक करोड तीन लाख रूपये का जुर्माना ठोका है। यह मामला वर्ष 2003 का है जब अपोलो टायर्स ने 10 रूपये अंकित मूल्य के 1798850 शेयरों की पुन: खरीद की थी। सेबी के नियमों के मुताबिक दो दिन के अंदर इसकी जानकारी संबंधित शेयर बाजारों को देनी होती है।

साथ ही दो दिन के अंदर एक सार्वजनिक सूचना जारी कर आम लोगों को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिये थी। सेबी ने दिसंबर 2013 में मामले की जांच शुरू की थी और कंपनी को इस साल जनवरी में नोटिस जारी किया गया था।

 मामले की सुनवाई कर रहे सेबी के मुख्य महाप्रबंधक एवं अधिनिर्णायक अधिकारी डी रविकुमार ने कंपनी का जबाब संतोषजनक नहीं पाया और उस पर सेबी की तीन अलग-अलग धाराों के तहत एक करोड रूपये, दो लाख रूपये और एक लाख रूपये के जुर्माने लगाए। कंपनी को 45 दिन के भीतर जुर्माना भरना होगा।

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