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सेबी ने डीएलएफ पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

Source : business.khaskhabar.com | Jun 01, 2018 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 sebi fines dlf rs 10 lakh for wrong disclosure on fund utilisation 317659नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को रियल स्टेट की अग्रणी कंपनी डीएलएफ को फंड के उपयोग के मामले में स्टॉक एक्सचेंज को गलत जानकारी देने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बाजार विनियामक ने कहा कि सेबी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावनाओं को लेकर 11 जून 2007 से लेकर 31 दिसंबर 2007 के बीच डीएलएफ के शेयर की जांच करवाई गई।

जांच में पता चला किया कंपनी ने फंड के वास्तविक उपयोग की तुलना फंड के अनुमानित उपयोग को लेकर बंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को किए गए खुलासे में गलत जानकारी दी।

सेबी के निर्णयकर्ता अधिकारी बी. जे. दिलीप ने अपने फैसले में कहा, ‘‘मामले के सभी तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए मैं डीएलएफ पर 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाता हूं।’’

(आईएएनएस)

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